प्रधानमंत्री श्रम योगी मन-धन योजना

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मन-धन योजना

भारत सरकार ने एक पेन्शन योजना शुरू की है , जिसके तहत असंगठित श्रमिक अपने  बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकें । यह योजना श्रमिकों को अपने बुढ़ापे/रिटायरमेंट  के लिए  धन जमा करने में सहायता करता है । इस योजना के तहत ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000/-से कम हो रिटायरमेंट के उम्र से 3000/- रू. प्रति माह पायेंगे । इस सुविधा का लाभ लेने वाले श्रमिक को अपने कार्यकाल के दौरान एक छोटी-सी राशि प्रति माह जमा करना होगा ।

(असंगठित वर्कर या श्रमिक , अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो घरेलु या मजदूरी का कार्य कर रहे होते हैं , जैसे कि घरेलु दाई, ठेलेवाला, कुली , ईंट के भट्टे में कार्य करने वाले मजदूर, मोची, घरेलु नौकर, धोबी,  रिक्शा वाला, भूमिहीन मजदूर , कृषि - मजदूर ।)

दस महत्वपूर्ण बिन्दु ः-

  1.  इस योजना के तहत मजदूर / श्रमिक द्वारा प्रत्येक महिने 55/- रूपये का अंशदान किया जाएगा , साथ ही सरकार के द्वारा भी उतनी ही राशि का सहयोग किया जाएगा ।
  2. अंशदान की राशि अधिक उम्र वाले व्यक्ति  के  लिए अधिक हो जाएगी । 40 वर्ष के उम्र में योजना से जुड़ने वाले श्रमिक को 200/- रूपये का अंशदान करना होगा , जबकि 29 वर्ष के उम्र में योजना से जुड़ने वाले श्रमिक को 100/- रूपये का अंशदान करना होगा ।
  3. असंगठित श्रमिक ,जो इस योजना जुड़ना चाहते हैं , 18 साल से कम तथा 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए । श्रमिक का अपना बचत खाता तथा आधार संख्या होना चाहिए ।
  4. योजना से जुड़ने वाला उपभोक्ता यदि नियमित  अंशदान कर रहा है , तो यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है , उसकी पत्नी भी इस योजना को उपभोक्ता की मृत्यु  के बाद जारी रख सकती हैं ।
  5. उपभोक्ता की पत्नी योजना को आगे जारी न रखने के लिए स्वतंत्र है । इस स्थिति में उसे कुल एकत्र अंशदान और संकलित कुल ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है ।
  6. अगर उपभोक्ता स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो तो उसकी पत्नी उसी योजना को उपभोक्ता के बदले में जारी रख सकती है ।
  7. पेन्शनधारी (उपभोक्ता) की मृत्यु हो जाने पर पत्नी / पति को 50% पेन्शन की राशि प्रदान की जाएगी ।
  8. यदि उपभोक्ता इस योजना को दस साल की अवधि से पहले छोड़ देता है , तो लाभार्थी का अंश को ब्याज सहित, बचत खाता के ब्याज-दर से वापस कर दिया जाता है ।
  9. पुनः यदि उपभोक्ता इस योजना को दस साल के अवधि के बाद और साठ साल से पहले छोड़ता है , तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा तथा फंड द्वारा वास्तव में अर्जित संकलित ब्याज या बचत खाता ब्याज-दर से ब्याज की राशि में से जो भी अधिक होगा, दिया जाएगा ।
  10. यदि योजना का उपभोक्ता नियमित भुगतान नहीं करता है तो पिछले किस्तों का भुगतान कर वह योजना को जारी रख सकता है ।

योग्यता-विवरणी -

  • उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए ।
  • 15000/- प्रति माह से कम होनी चाहिए ।
  • इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए ।
  • किसी संगठित  क्षेत्र (जैसे - ई0पी0एफ0,एन0पी0एस0,ई0एस0आई0सी0) का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
  • बचत खाताधारी होना चाहिए ।
  • आधार नंबर होना चाहिए ।

आवेदन करने के लिए , नजदीकी जी0एस0टी0 सुविधा सेन्टर पर पधारें अथवा टोल फ्री नंबर पर कॉल करें :- 1800-8435-500

जी0एस0टी0 सुविधा सेन्टर, पिपराही, सुपौल

अमृत कुमार सेन
मोबाईल नंबर - 8809303604
ईमेल ः- amrit7575@gmail.com
धन्यवाद ।